पटना [राज्य ब्यूरो]। इंटर टॉपर्स घोटाले के  अभियुक्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगने आए लालकेश्वर के बारे में हाईकोर्ट ने पूछा कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज हुआ है अथवा नहीं?
न्यायाधीश राकेश कुमार ने राज्य सरकार एवं बेउर जेल प्रशासन से  16 मई तक वह मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा जिस आधार पर वे जमानत चाहते हैं। एकल पीठ ने अभियुक्त की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसकी जेल मैन्युअल इजाजत देती है।
कई बार खारिज हो चुकी जमानत याचिका
बता दें कि लालकेश्वर की जमानत पहले कई बार खारिज हो चुकी है। अब वे अंतिम दांव आजमा रहे हैं। अदालत जेल से रिपोर्ट मिलने के बाद तय करेगी कि कहीं जेल मैन्युअल का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित अधिकारियों एवं अभियुक्त पर गाज गिर सकती है। अदालत ने साफ कर दिया कि यदि गड़बड़ी पाई गई तो अवमानना का मामला चलेगा।
कहां से आता मुकदमा लड़ने का पैसा
जून 2016 से जेल में बंद अभियुक्त पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें मुकदमा लडऩे के लिए आखिर इतना पैसा आता कहां से है? पिछले साल 11 अक्टूबर को न्यायालय ने उनकी जमानत खारिज करते हुए कहा था कि टॉपर्स घोटाला ने प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया। मेघावी छात्रों का गला घोटा गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को जल्द से जल्द ट्रायल निपटा देने का आदेश दिया था।